दिल्ली में प्रदर्शन पर SC सख्त: मेट्रो-इंटरनेट बंद करने पर उठाए सवाल, गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस
दिल्ली में प्रदर्शन और बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि आम लोगों के लिए मेट्रो, ट्रेन और इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाएं बेवजह नहीं रोकी जानी चाहिए. आदेश की अनदेखी पर कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांग लिया है.
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