रंग-रूप और अंग्रेजी से नहीं तय होगी जाति: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश पलटा
मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया कि किसी के रंग-रूप, कद-काठी या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से उसकी जाति तय नहीं हो सकती. आखिर यह पूरा विवाद क्या है और कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? आइए आसान शब्दों में समझते हैं.
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